
राज्य में अब जमीन कब्जा करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को एक पत्र लिखकर पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर गैरकानूनी कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस आदेश के साथ ही पुलिस को यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लिया जाए और पीड़ित को राहत दिलाई जाए।
जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देश
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अपने पत्र में जोर दिया कि भूमि विवादों में अक्सर पुलिस की तरफ से ढिलाई बरती जाती है। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि जमीन कब्जे के मामलों को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार दबंगों और भू-माफिया द्वारा कमजोर लोगों की जमीन हड़प ली जाती है, जिससे पीड़ितों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।
दीपक कुमार ने कहा कि अब से पुलिस को ऐसे मामलों में स्वयं कार्रवाई करनी होगी और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि पुलिस को जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत कदम उठाने चाहिए, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।
कठोर सजा का प्रावधान: पुलिस को देना होगा सख्त संदेश
यदि कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर किसी की जमीन पर कब्जा करता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई की जाएगी, और आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी। इस प्रकार के मामलों में दोषियों को तीन साल तक बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है। दीपक कुमार ने यह भी कहा कि इन मामलों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, लेकिन अब इन बैठकों में ठोस नतीजा निकालने की आवश्यकता है।
स्थानीय अधिकारियों को कठोर निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि जमीन विवाद के मामलों में अधिकारियों को तेजी से काम करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि इनका समाधान शीघ्र हो। बीएनएस और भारतीय दंड संहिता के तहत इस प्रकार के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि जमीन विवादों के मामलों में पीड़ित पक्ष को धमकाए जाने की स्थिति में उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की जाए।