
भारत में सड़क पर कार, बाइक या कोई भी मोटर व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ कुछ अन्य जरूरी दस्तावेज भी अनिवार्य हैं। इनमें व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस के पेपर्स और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी PUC (Pollution Under Control) शामिल हैं। PUC सर्टिफिकेट यह प्रमाणित करता है कि आपके वाहन से निकलने वाला धुआं तय मानकों के अनुरूप है। यह न सिर्फ एक कानूनी आवश्यकता है बल्कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भी बेहद जरूरी दस्तावेज है।
सरकारी नियमों के तहत, देश में चलने वाले सभी मोटर व्हीकल्स के लिए वैलिड PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। अगर कोई वाहन बिना इस सर्टिफिकेट के सड़क पर चलता पाया जाता है या उसका PUC एक्सपायर हो चुका हो, तो संबंधित व्यक्ति को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि हर वाहन से होने वाला प्रदूषण एक नियंत्रित सीमा के भीतर रहे।
PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी और नियम
PUC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आमतौर पर 6 महीने की होती है। हालांकि, जो गाड़ी बिल्कुल नए होते हैं, उनके लिए पहले साल तक यह सर्टिफिकेट वैध रहता है। एक साल पूरे होने के बाद, हर छह महीने में वाहन मालिक को अपना PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराना अनिवार्य हो जाता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि समय-समय पर वाहन की प्रदूषण उत्सर्जन दर की जांच होती रहे और जरूरत पड़ने पर आवश्यक सुधार किए जाएं।
PUC सर्टिफिकेट न होने पर लग सकता है भारी जुर्माना
अगर वाहन मालिक बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाते हैं, तो पहली बार पकड़े जाने पर ₹1,000 का जुर्माना देना पड़ता है। वहीं, अगर यह गलती दोबारा दोहराई जाती है तो जुर्माने की राशि बढ़कर ₹2,000 तक हो सकती है। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनियां भी बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का नवीनीकरण (renewal) करने से इनकार कर सकती हैं। इससे भविष्य में क्लेम करने में भी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए समय पर PUC रिन्यू कराना अत्यंत जरूरी है।
ऑनलाइन कैसे चेक करें PUC डिटेल्स
PUC सर्टिफिकेट की वैधता और विवरण ऑनलाइन चेक करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने राज्य की परिवहन विभाग (Parivahan) की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ‘PUC सर्टिफिकेट’ ऑप्शन को चुनना है। इसके बाद अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर के आखिरी पांच डिजिट और सिक्योरिटी कोड दर्ज करना होगा। कुछ ही पलों में आपके वाहन की PUC डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी।
PUC रिन्यू कराने की प्रक्रिया
PUC सर्टिफिकेट को ऑनलाइन रिन्यू नहीं कराया जा सकता। इसके लिए वाहन को नजदीकी PUC टेस्टिंग सेंटर पर ले जाना जरूरी होता है। वहां वाहन की एग्जॉस्ट गैस की जांच की जाती है और यदि उत्सर्जन स्तर मानक के भीतर पाया जाता है, तो तुरंत नया PUC सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अगर वाहन का प्रदूषण स्तर तय सीमा से अधिक पाया गया तो पहले उसे दुरुस्त करवाना जरूरी होता है।
PUC रिन्यू कराने का खर्चा
PUC सर्टिफिकेट बनवाने या रिन्यू कराने के लिए शुल्क बहुत ही कम होता है। आमतौर पर यह फीस ₹60 से ₹125 के बीच होती है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में और ईंधन के प्रकार (पेट्रोल, डीजल, CNG) के हिसाब से यह फीस थोड़ी बहुत बदल सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो, अपने राज्य के निर्धारित शुल्क की जानकारी पहले से ले लेना बेहतर रहेगा।