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Driving Licence एक्सपायर हो गया है? इतने दिनों तक नहीं कटेगा चालान – जानिए रिन्यू का आसान तरीका
Pankaj Singh
ड्राइविंग लाइसेंस भारत में वाहन चलाने का कानूनी दस्तावेज है, जिसकी समय-समय पर रिन्यूअल जरूरी है। DL की वैधता खत्म होने पर 30 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। रिन्यू प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके लिए पुराने DL, एड्रेस प्रूफ और फीस की रसीद जैसे डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है। देर से रिन्यू पर जुर्माना और चालान भी लग सकता है।