बेटी के नाम करें एक बार निवेश, 21 की उम्र पर मिलेंगे लाखों – जानिए Sukanya Yojana का पूरा प्लान

सिर्फ एक छोटा-सा निवेश और आपकी बेटी का भविष्य बन जाएगा सुनहरा! सुकन्या योजना में ₹3,000 महीना डालिए और 21 की उम्र में उठाइए टैक्स-फ्री ₹10 लाख का फायदा – पढ़िए इस सरकारी स्कीम का पूरा प्लान अभी!

By Pankaj Singh
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बेटी के नाम करें एक बार निवेश, 21 की उम्र पर मिलेंगे लाखों – जानिए Sukanya Yojana का पूरा प्लान

बेटी के बेहतर कल के लिए माता-पिता को सबसे पहले एक सुरक्षित और लाभदायक योजना की तलाश होती है। ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana – SSY) एक भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आती है। यह भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं में से एक है, जो विशेष रूप से बेटियों की शिक्षा और विवाह जैसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन की गई है। एक बार निवेश करके लंबे समय में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है।

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कैसे और कब खुलता है Sukanya Yojana खाता

सुकन्या योजना के तहत खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक खोला जा सकता है। यह खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम से किसी भी मान्यता प्राप्त डाकघर या बैंक में खोला जा सकता है। खाता खोलने की प्रक्रिया आसान है और इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, व अन्य बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है।

निवेश की राशि और समयसीमा

SSY में न्यूनतम ₹250 से लेकर अधिकतम ₹1.5 लाख तक वार्षिक निवेश किया जा सकता है। यह निवेश लगातार 15 वर्षों तक किया जाता है, लेकिन योजना की मैच्योरिटी 21 वर्षों में होती है। यानि 15 साल तक निवेश कर आप 21वें वर्ष तक ब्याज के साथ बड़ा फंड हासिल कर सकते हैं।

ब्याज दर और अनुमानित रिटर्न

सुकन्या योजना पर फिलहाल 8% सालाना ब्याज दर मिल रही है, जो अन्य सेविंग स्कीम्स के मुकाबले काफी अधिक है। यदि आप प्रतिवर्ष ₹36,000 (यानी ₹3,000 प्रति माह) का निवेश करते हैं, तो 15 वर्षों में ₹5.4 लाख का निवेश होगा। 21 वर्षों के अंत में आपको लगभग ₹9.9 लाख से ₹10 लाख तक मिल सकते हैं। यह अनुमान चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार है और पूरी तरह टैक्स-फ्री भी।

टैक्स में मिलती है तीन गुना राहत

Sukanya Yojana को EEE यानी Exempt-Exempt-Exempt टैक्स कैटेगरी में रखा गया है। इसमें निवेश की गई राशि पर धारा 80C के अंतर्गत टैक्स छूट मिलती है। ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्स फ्री होती है। ऐसे में यह योजना टैक्सपेयर्स के लिए भी बेहद फायदेमंद है।

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आंशिक निकासी की सुविधा

जब बेटी 18 वर्ष की हो जाती है, तब शिक्षा के लिए 50% तक की आंशिक निकासी की सुविधा दी जाती है। वहीं 21 वर्ष पूरे होने पर खाता मैच्योर हो जाता है और पूरी राशि बेटी के नाम ट्रांसफर की जाती है। यह फंड उसकी उच्च शिक्षा या विवाह जैसे बड़े लक्ष्यों में काम आता है।

सरकार की गारंटी और 100% सेफ्टी

SSY एक सरकारी गारंटीड योजना है, जिसका संचालन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह बाज़ार के उतार-चढ़ाव से पूरी तरह सुरक्षित है, जिससे माता-पिता को भरोसा रहता है कि उनका निवेश बेटी के नाम सुरक्षित है और निश्चित रिटर्न देगा।

(FAQs)

प्र. क्या योजना में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है?
हाँ, एक बेटी के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। यदि परिवार में दो बेटियां हैं, तो उनके नाम पर दो खाते खोले जा सकते हैं।

प्र. यदि निवेश 15 साल से पहले बंद हो जाए तो क्या होगा?
अगर निवेश 15 वर्षों तक नहीं हो पाता तो भी खाता चालू रहेगा लेकिन निवेश की शर्तें पूरी न होने पर लाभ कम हो सकता है।

प्र. क्या योजना NRI बेटियों के लिए भी है?
नहीं, यह योजना केवल भारत में रहने वाली बेटियों के लिए है। NRI बेटियां इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

प्र. क्या खाते को किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर किया जा सकता है?
हाँ, अगर आप स्थानांतरित हो जाते हैं, तो यह खाता देश में किसी भी डाकघर या बैंक ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सकता है।

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