Post Office Saving Scheme: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि को कहां निवेश किया जाए, यह भी एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। यदि आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम (Post Office Tax Saving Scheme) आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है।
पोस्ट ऑफिस का सुरक्षित और लाभदायक निवेश
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देने वाली स्कीम के रूप में जाना जाता है। यह स्कीम न केवल सरकारी सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि लंबी अवधि में बेहतरीन ब्याज दर के साथ निवेशकों को अच्छा लाभ देती है। पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित PPF योजना में निवेश करके आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इस योजना में निवेश करने के लिए आप हर महीने न्यूनतम ₹500 जमा कर सकते हैं, जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलेगा।
7.1% की कंपाउंड ब्याज दर का लाभ
पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित इस योजना में वर्तमान में 7.1% की ब्याज दर दी जा रही है, जो अन्य वित्तीय संस्थानों के मुकाबले अधिक आकर्षक है। सरकार द्वारा निर्धारित यह ब्याज दर समय-समय पर संशोधित की जा सकती है, लेकिन आमतौर पर यह बाजार की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करती है।
निवेश की सीमा और टैक्स बचत
इस योजना में खाता खुलवाने के लिए निवेशक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। न्यूनतम निवेश ₹500 प्रति माह से शुरू किया जा सकता है, जबकि अधिकतम निवेश की सीमा ₹1.5 लाख प्रति वर्ष है। इस योजना की एक और खासियत यह है कि इसमें किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।
₹6,000 के निवेश पर कितना मिलेगा रिटर्न?
यदि आप इस योजना में हर महीने ₹6,000 का निवेश करना शुरू करते हैं, तो एक साल में कुल ₹72,000 जमा हो जाएंगे। इसी तरह, यदि आप 15 वर्षों तक नियमित रूप से निवेश जारी रखते हैं, तो आपकी कुल जमा राशि ₹10,80,000 हो जाएगी। अब, इस जमा राशि पर यदि 7.1% की कंपाउंड ब्याज दर लागू की जाए, तो 15 वर्षों के अंत में आपको कुल ₹19,52,740 प्राप्त होंगे। इसमें से ₹8,72,740 केवल ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे।
(FAQs)
1. पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग स्कीम में कौन निवेश कर सकता है?
इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। हालांकि, एनआरआई (NRI) इस योजना में निवेश नहीं कर सकते।
2. क्या इस योजना में टैक्स छूट मिलती है?
हाँ, इस योजना में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है।
3. क्या PPF में निवेश पूरी अवधि के पहले निकाला जा सकता है?
PPF की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष होती है। हालाँकि, कुछ शर्तों के तहत 5 वर्ष बाद आंशिक निकासी की जा सकती है।