आज के समय में, अपनी बचत को सुरक्षित और बढ़ाने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम एक बेहद लोकप्रिय विकल्प है। Post Office PPF Scheme, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की योजनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस स्कीम के तहत, निवेशक न केवल उच्च ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं बल्कि आयकर में भी छूट प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना निवेशकों को न्यूनतम 500 रुपये से शुरुआत करने और एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करने का विकल्प प्रदान करती है। यह योजना न केवल सुरक्षित है बल्कि इसमें कंपाउंडिंग ब्याज के कारण बेहतर रिटर्न की गारंटी भी मिलती है।
Post Office PPF Scheme की विशेषताएं
Post Office PPF Scheme की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी 15 साल की मैच्योरिटी अवधि है। इस अवधि के बाद निवेशक चाहें तो इसे 5-5 साल की अवधि के लिए और बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में, इस स्कीम पर 7.1% की ब्याज दर उपलब्ध है, जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है।
निवेश के इच्छुक लोगों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश से पहले ब्याज दर की अद्यतन जानकारी ले लें। इस स्कीम में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट भी मिलती है।
कौन कर सकता है निवेश?
Post Office PPF Scheme में निवेश के लिए आवेदक का भारतीय निवासी होना अनिवार्य है। इस स्कीम का खाता खोलने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं या ऑनलाइन SBI YONO एप का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा, माता-पिता अपने 10 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी खाता खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के बाद जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो उसे इस स्कीम के सभी लाभ प्राप्त होने लगते हैं।
₹1,200 महीने के निवेश पर संभावित फंड
अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम में हर महीने ₹1,200 का निवेश करता है, तो वह 15 साल की अवधि में अच्छा फंड जमा कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक साल में ₹14,400 जमा करते हैं और इसे 15 साल तक जारी रखते हैं, तो कुल जमा राशि ₹2,16,000 होगी।
इस राशि पर 7.1% की ब्याज दर लागू होने पर मैच्योरिटी पर आपको कुल ₹3,90,548 प्राप्त होंगे। इसमें ₹1,74,548 की राशि ब्याज के रूप में होगी।
(FAQs)
1. Post Office PPF Scheme में न्यूनतम निवेश कितना है?
PPF स्कीम में न्यूनतम निवेश 500 रुपये प्रति वर्ष है।
2. क्या मैच्योरिटी के बाद खाते को बढ़ाया जा सकता है?
हां, मैच्योरिटी के बाद खाता 5-5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
3. क्या इस स्कीम पर टैक्स में छूट मिलती है?
हां, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इस स्कीम पर टैक्स छूट मिलती है।