पैन-आधार लिंकिंग का आखिरी मौका! 31 दिसंबर से पहले करें ये काम, वरना भारी नुकसान तय

पैन और आधार को लिंक करना अब जरूरी हो गया है। 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी पर पैन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 31 दिसंबर 2025 तक बिना शुल्क के लिंकिंग का मौका मिलेगा। अन्यथा, 1,000 रुपये की लेट फीस लगेगी और पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसे समय रहते लिंक करें।

By Pankaj Singh
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पैन-आधार लिंकिंग का आखिरी मौका! 31 दिसंबर से पहले करें ये काम, वरना भारी नुकसान तय
पैन-आधार लिंकिंग

पैन और आधार लिंकिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के आधार पर पैन (PAN) प्राप्त किया है, तो आपके लिए बिना किसी लेट फीस के पैन और आधार को लिंक करने का एक सुनहरा अवसर है। इस लिंकिंग को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करना होगा, नहीं तो पैन निष्क्रिय हो सकता है।

सरकार के नए निर्देश और CBDT का नोटिफिकेशन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 3 अप्रैल 2025 को एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार, उन सभी पैन धारकों को अब अपना आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना आवश्यक होगा, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के माध्यम से पैन लिया था। यह कदम सरकार की ओर से पैन और आधार को आपस में लिंक करने के लिए उठाया गया है ताकि टैक्स सिस्टम को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके।

किसे मिलेगी छूट और किन लोगों को भरना होगा लेट फीस

यह छूट सिर्फ उन्हीं पैन धारकों को मिलेगी, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के जरिए पैन प्राप्त किया है। ऐसे व्यक्तियों को बिना किसी लेट फीस के पैन को आधार से लिंक करने का मौका मिलेगा। अन्यथा, जिनके पास पैन और आधार को लिंक करने का मौका नहीं है, उन्हें 1,000 रुपये की लेट फीस भरनी होगी।

पैन और आधार लिंक नहीं होने पर क्या होगा?

अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसका मतलब यह होगा कि आप आयकर रिटर्न दाखिल करने, टैक्स रिफंड प्राप्त करने और अन्य बैंकिंग तथा फाइनेंशियल कार्यों में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए, यह बहुत जरूरी है कि पैन और आधार को समय रहते लिंक किया जाए ताकि इन परेशानियों से बचा जा सके।

31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक करना क्यों है जरूरी?

अंत में, अगर आपने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप इसे 31 दिसंबर 2025 से पहले पूरा कर लें। ऐसा करने से आप भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। यह सुविधा आपको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिल रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने पैन और आधार को लिंक करें।

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Pankaj Singh

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