SCSS अकाउंट खोलना है पोस्ट ऑफिस में? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप आसान प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स

पोस्ट ऑफिस में SCSS खाता खोलना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्मार्ट निवेश निर्णय है। आसान प्रक्रिया, सुनिश्चित ब्याज और टैक्स लाभ इसे आदर्श विकल्प बनाते हैं। केवल जरूरी दस्तावेजों के साथ आप डाकघर जाकर यह खाता खोल सकते हैं और जीवन के बाद के वर्षों को वित्तीय रूप से मजबूत बना सकते हैं।

By Pankaj Singh
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SCSS अकाउंट खोलना है पोस्ट ऑफिस में? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप आसान प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स

SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Savings Scheme) भारत सरकार की एक गारंटीड और टैक्स-फ्रेंडली निवेश योजना है, जिसे खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में SCSS अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो यह न केवल सुरक्षित निवेश विकल्प है बल्कि इसमें तिमाही ब्याज भुगतान की सुविधा भी मिलती है। यह उन लोगों के लिए आदर्श योजना है जो सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय की तलाश में हैं।

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पात्रता और खाता खोलने की शर्तें

SCSS अकाउंट खोलने के लिए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। हालांकि 55 से 60 वर्ष के बीच के सरकारी या रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी खाता खोल सकते हैं, बशर्ते वे सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भीतर आवेदन करें। इस योजना में ₹1,000 से लेकर अधिकतम ₹30 लाख तक की राशि जमा की जा सकती है, जो पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

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ब्याज दर और निवेश अवधि की जानकारी

वर्तमान में SCSS योजना पर 8.2% की वार्षिक ब्याज दर दी जा रही है, जो तिमाही आधार पर आपके खाते में जमा होती है। खाता पांच वर्ष की अवधि के लिए खुलता है जिसे परिपक्वता पर तीन वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह ब्याज दर नियमित आय सुनिश्चित करती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी में आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है।

पोस्ट ऑफिस में खाता कैसे खोलें?

पोस्ट ऑफिस में SCSS अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले नजदीकी डाकघर जाना होगा। वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसमें आवश्यक विवरण भरें। साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, उम्र प्रमाण, रिटायरमेंट सर्टिफिकेट (यदि लागू हो) और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करें। निवेश राशि का भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है। सभी दस्तावेज़ों की जांच के बाद खाता सक्रिय हो जाएगा और पासबुक मिल जाएगी।

टैक्स लाभ और नामांकन की सुविधा

SCSS में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि, अगर सालाना ब्याज ₹50,000 से ज्यादा होता है तो TDS कट सकता है। खाता खोलते समय नामांकन करना अनिवार्य है, जिससे भविष्य में कोई जटिलता न आए। आप एक या एक से अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं।

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