NPS से मिलने वाले टैक्स बेनेफिट्स जानते हैं? सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अलग हैं ये फायदे

NPS यानी National Pension Scheme रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ-साथ टैक्स बचाने का बेहतरीन जरिया है। पुराने टैक्स सिस्टम में यह ₹2 लाख तक की छूट देता है, जबकि नए टैक्स सिस्टम में नियोक्ता योगदान पर 14% तक छूट मिलती है। आंशिक और पूर्ण निकासी पर भी टैक्स छूट उपलब्ध है। निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा।

By Pankaj Singh
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NPS से मिलने वाले टैक्स बेनेफिट्स जानते हैं? सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अलग हैं ये फायदे
NPS

National Pension Scheme (NPS) एक सरकारी रिटायरमेंट योजना है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2004 से सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी। बाद में इसे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें निवेश करने से टैक्स छूट और लंबी अवधि में सेविंग्स का फायदा मिलता है.

पुराने टैक्स सिस्टम में NPS से मिलने वाली टैक्स छूट

पुराने टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) के तहत NPS में निवेश करने पर तीन अलग-अलग सेक्शनों के तहत टैक्स छूट मिलती है:

(a) सेक्शन 80CCD(1): कर्मचारी द्वारा निवेश पर छूट

  • कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10% तक निवेश कर सकते हैं।
  • स्वयं-नियोजित व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% तक निवेश कर सकते हैं।
  • यह छूट सेक्शन 80C की ₹1.5 लाख की सीमा में ही शामिल होती है।

(b) सेक्शन 80CCD(1B): अतिरिक्त ₹50,000 की छूट

  • यह छूट अतिरिक्त है और ₹1.5 लाख की लिमिट से ऊपर दी जाती है।
  • कुल मिलाकर टैक्स छूट ₹2 लाख तक हो सकती है।

(c) सेक्शन 80CCD(2): नियोक्ता के योगदान पर टैक्स छूट

  • सरकारी नियोक्ताओं के लिए: सैलरी का 14%
  • निजी नियोक्ताओं के लिए: सैलरी का 10%
  • यह छूट 80C की लिमिट से अलग है और अतिरिक्त लाभ देती है।

नए टैक्स सिस्टम में NPS के लाभ

नए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) में सीमित छूट मिलती है:

  • सेक्शन 80CCD(1) और 80CCD(1B) की छूट उपलब्ध नहीं है।
  • लेकिन सेक्शन 80CCD(2) के तहत नियोक्ता के योगदान पर छूट मिलती है:
    • सरकारी नियोक्ताओं के लिए: 14%
    • निजी नियोक्ताओं के लिए: 10% (लेकिन 1 अप्रैल 2025 से इसे भी 14% कर दिया गया है)

NPS से निकासी पर टैक्स छूट

(a) पूर्ण निकासी (Full Withdrawal):

  • रिटायरमेंट या स्कीम बंद करते समय मिलने वाली राशि का 60% टैक्स-फ्री होता है।
  • शेष 40% पर टैक्स देना पड़ता है।

(b) आंशिक निकासी (Partial Withdrawal):

  • कुछ शर्तों पर 25% तक की निकासी टैक्स फ्री होती है।

(c) मृत्यु के मामले में:

  • अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो नॉमिनी को मिलने वाली पूरी राशि टैक्स फ्री होती है (सेक्शन 10(13) के तहत)।

टैक्स बचत के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग

NPS निवेश न सिर्फ टैक्स बचाने का मौका देता है, बल्कि रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित फंड भी तैयार करता है। नए और पुराने टैक्स सिस्टम में मिलने वाली छूट को समझकर सही चुनाव किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स की राय लेना निवेश से पहले बहुत जरूरी है।

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Pankaj Singh

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