अब बिना NRC रसीद के नहीं बनेगा आधार कार्ड – सरकार ने बताई बड़ी वजह

असम में आधार कार्ड बनाने के लिए NRC आवेदन रसीद संख्या की अनिवार्यता का नया आदेश लागू किया गया है। यह कदम अवैध प्रवासियों की पहचान और आधार कार्ड प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

By Pankaj Singh
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अब बिना NRC रसीद के नहीं बनेगा आधार कार्ड – सरकार ने बताई बड़ी वजह
आधार कार्ड

असम सरकार ने आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब, असम में नए आवेदकों को आधार कार्ड के लिए आवेदन करते समय अपनी NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) आवेदन रसीद संख्या जमा करनी होगी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इस आदेश की घोषणा की और बताया कि यह कदम असम में अवैध नागरिकों की पहचान करने और उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों की संख्या जनसंख्या से अधिक है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ संदिग्ध नागरिक भी आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन 9.55 लाख लोगों के बायोमेट्रिक्स NRC प्रक्रिया के दौरान लॉक किए गए थे, उन्हें इस नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी, और उनके आधार कार्ड स्वतः जारी कर दिए जाएंगे।

NRC और आधार कार्ड का संबंध

NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) असम में अवैध अप्रवासियों की पहचान के लिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शुरू किया गया था। यह पहल भारतीय नागरिकों की पहचान करने और अवैध प्रवासियों की संख्या पर नियंत्रण रखने का उद्देश्य रखती है। आधार कार्ड के लिए NRC आवेदन रसीद संख्या की अनिवार्यता इसी प्रक्रिया को और मजबूती प्रदान करने के लिए की गई है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि असम में बांग्लादेशी नागरिकों की बढ़ती संख्या एक गंभीर समस्या बन गई है, और सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से सुलझाने के लिए कदम उठा रही है। हाल ही में कई अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके देश वापस भेजा गया है।

आधार कार्ड जारी करने में सख्ती

आधार कार्ड जारी करने में असम सरकार अब काफी सख्ती बरतेगी। नए आवेदकों के लिए एक तीन-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिसका मतलब है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति का डेटा राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद ही आधार कार्ड जारी किया जाएगा।

आधार कार्ड के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया

यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब, 18 साल या उससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड मिलने में अधिकतम 6 महीने का समय लगेगा। इसके लिए, पहले तीन-स्तरीय वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

आधार सेवा केंद्र में आवेदन करने के बाद, आवेदक का डेटा पहले बेंगलुरु स्थित यूआईडीएआई डेटा सेंटर में भेजा जाएगा। फिर, यह डेटा राज्य और जिला स्तर पर सत्यापित किया जाएगा। तीनों स्तरों पर वेरिफिकेशन के बाद ही आधार कार्ड जारी किया जाएगा।

नए आदेश का उद्देश्य

यह नया आदेश असम में अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वैध पहचान पत्रों से रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वैध भारतीय नागरिकों को ही आधार कार्ड जारी किया जाए। राज्य सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही है ताकि अवैध प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके।

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Pankaj Singh

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