
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र स्नातक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शिक्षण शुल्क में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
लाभार्थी कौन हो सकते हैं?
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें लागू हैं:
- निवास: आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता:
- MPBSE से 12वीं में कम से कम 70% अंक प्राप्त करने चाहिए।
- यदि आवेदक ने सीबीएसई/आईसीएसई से 12वीं की है, तो न्यूनतम अंक 85% होने चाहिए।
- आय सीमा: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पाठ्यक्रम: योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा, जो स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ आदि पाठ्यक्रम।
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाती है। आवेदक को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद, ‘New Applicant’ विकल्प पर क्लिक करके आवेदक को आवश्यक विवरण भरने होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद, प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- 12वीं की अंकसूची
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
संपर्क विवरण
यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो, तो आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं:
- फोन नंबर: 0755-2660063
- ईमेल: [email protected]