
महिला समृद्धि योजना-Mahila Samridhi Yojana की घोषणा दिल्ली में बीजेपी सरकार के गठन के तुरंत बाद की गई है। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही दिल्ली की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए यह एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर महीने ₹2500 की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह निर्णय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
दिल्ली Women Mahila Samriddhi Yojana के लाभ और उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है ताकि वे अपने दैनिक जीवन की बुनियादी जरूरतों को बिना किसी आर्थिक तंगी के पूरा कर सकें। महिला समृद्धि योजना केवल उन्हीं महिलाओं के लिए लागू होगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम है। इसका अर्थ है कि यदि किसी महिला के पति की सालाना आय ₹3 लाख है और वह स्वयं गृहिणी है, तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इस तरह की विस्तृत पात्रता नियमों ने इस योजना को और भी व्यावहारिक और समावेशी बना दिया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सहायता केवल उन्हीं महिलाओं को दी जाएगी जो आर्थिक रूप से वंचित हैं और पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तव में जरूरतमंद महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त करें।
महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता शर्तें
महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। सबसे पहले, महिला दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए और उसका वोटर आईडी कम से कम पांच साल पुराना होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
महिला को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वह किसी अन्य सरकारी योजना से आर्थिक सहायता न ले रही हो और उसके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी पद पर कार्यरत न हो। इन शर्तों का उद्देश्य यह है कि केवल वास्तविक रूप से जरूरतमंद महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके और संसाधनों का सही उपयोग हो।