
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन नजदीक आ चुकी है, और इस दौरान सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन टैक्सपेयर्स के लिए यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि उन्हें कौन सा ITR फॉर्म भरना है। सीनियर सिटीजन वह लोग होते हैं जिनकी आयु 60 साल या इससे अधिक हो, जबकि सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिनकी आयु 80 साल या उससे अधिक है।
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 194P के तहत कुछ शर्तों के तहत सीनियर सिटीजन को ITR फाइल करने से छूट प्राप्त है। यदि सीनियर सिटीजन की आय 75 साल या उससे अधिक है और उनकी कुल आय केवल पेंशन और ब्याज आय तक सीमित है, तो उन्हें ITR फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। यह ब्याज आय उसी बैंक से आ सकती है जहां सीनियर सिटीजन की पेंशन आती है, और उन्होंने बैंक को एक डिक्लेरेशन भी दिया हो।
ITR फाइलिंग में छूट के लिए शर्तें:
- आयु 75 वर्ष या उससे अधिक हो।
- कुल आय में केवल पेंशन और ब्याज आय शामिल हो।
- बैंक को डिक्लेरेशन दिया गया हो।
- टीडीएस उस बैंक द्वारा काटा जाता हो।
यदि सीनियर सिटीजन इन शर्तों के दायरे में नहीं आते, तो उन्हें ITR फाइल करना होगा। ऐसे मामलों में उन्हें यह समझना जरूरी है कि कौन सा ITR फॉर्म उनके लिए सही रहेगा। यह फॉर्म उनके इनकम कैटेगरी पर आधारित है।
ITR फॉर्म्स के प्रकार:
- ITR-1 (सहज): यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी, पेंशन, ब्याज आदि स्रोत से आय है।
- ITR-2: यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होती।
- ITR-3: यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से होती है।
- ITR-4 (सुगम): यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी आय विभिन्न स्रोतों से होती है।