
घर में कैश रखना कोई अवैध काम नहीं है, लेकिन इसकी एक तय सीमा नहीं है। इनकम टैक्स-IT के नियमों के अनुसार, आप अपने घर में कितनी भी नकद राशि रख सकते हैं, बशर्ते आपके पास उस राशि का कानूनी सोर्स (source) हो और आपने उसका सही तरह से आईटीआर-ITR डिक्लेरेशन किया हो। टैक्स अधिकारियों द्वारा जांच की स्थिति में आपको उस पैसे की उत्पत्ति का प्रमाण देना होगा।
कैश रखने पर नहीं है कोई तय लिमिट, लेकिन सोर्स दिखाना जरूरी
अगर आप एक प्राइवेट नौकरी करते हैं या बिजनेस, और आपने कमाई से जुड़ी पूरी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी है, तो आप घर में बड़ी राशि भी रख सकते हैं। सरकार ने घर में कैश रखने की कोई सीधी लिमिट नहीं बताई है, लेकिन अगर कोई एजेंसी आपसे पूछताछ करती है और आप पैसे का सोर्स नहीं बता पाते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है।
आईटीआर डिक्लेरेशन और स्रोत की जानकारी न देने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई
अगर आप कैश के सोर्स की जानकारी नहीं देते हैं या आपने वह राशि अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई है, तो इनकम टैक्स विभाग-Income Tax Department की नजर में वह पैसा अनडिस्क्लोज्ड इनकम (Undisclosed Income) माना जाएगा। इसके परिणामस्वरूप न केवल वह रकम जब्त की जा सकती है, बल्कि आप पर भारी पेनल्टी और यहां तक कि गिरफ्तारी भी हो सकती है।
कैश ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड जरूरी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते से एक बार में ₹50,000 से ज्यादा की कैश निकासी या जमा करता है, तो उसे पैन कार्ड-PAN Card दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति लगातार तीन वर्षों से आईटीआर फाइल नहीं कर रहा है और एक वित्तीय वर्ष में ₹20 लाख से ज्यादा की कैश ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे उस राशि पर 2% TDS देना होगा। ₹1 करोड़ से ऊपर की निकासी पर यह TDS दर 5% तक पहुंच सकती है।
आईटीआर फाइल करने वालों को मिलती है राहत
जिन लोगों ने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न-ITR फाइल किया है, उन्हें इन नियमों में कुछ राहत मिल सकती है। सरकार टैक्स कम्प्लायंस बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को कम टैक्स या लेन-देन पर छूट देती है। इसलिए अगर आप नियमित रूप से ITR फाइल करते हैं और अपने पैसे के स्रोत का सही रिकॉर्ड रखते हैं, तो घर में रखे कैश को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।