मौत के बाद कैसे बंद कराएं Aadhaar, PAN, Voter ID और Passport? जानिए पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप

मृत्यु के बाद दस्तावेज़ों को निष्क्रिय करना जरूरी कानूनी कदम है जिससे आधार, पैन, वोटर आईडी और पासपोर्ट का दुरुपयोग रोका जा सकता है। UIDAI, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और पासपोर्ट कार्यालय में सही तरीके से सूचना देकर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे अहम दस्तावेज़ होता है, जिसकी कई प्रतियों की आवश्यकता पड़ती है।

By Pankaj Singh
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मौत के बाद कैसे बंद कराएं Aadhaar, PAN, Voter ID और Passport? जानिए पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप
After Death

मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद संबंधित दस्तावेज़ों को निष्क्रिय करना एक जरूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया बन जाती है। यदि ऐसा समय पर नहीं किया गया, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज़ों का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे कानूनी पचड़े और वित्तीय हानि की संभावना रहती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि मृत्यु के बाद इन अहम दस्तावेज़ों को कैसे निष्क्रिय किया जाए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

आधार कार्ड (Aadhaar Card) को निष्क्रिय कैसे करें?

मृत्यु के बाद आधार कार्ड को पूरी तरह से रद्द करने की फिलहाल UIDAI के तहत कोई अधिकारिक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। हालांकि, कुछ सुरक्षात्मक उपायों को अपनाकर इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। सबसे जरूरी है मृतक का बायोमेट्रिक डेटा लॉक करना, ताकि कोई व्यक्ति उस आधार नंबर का गलत उपयोग न कर सके।

इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ‘Lock/Unlock Biometrics’ सेक्शन में लॉगिन करें और OTP के जरिए बायोमेट्रिक्स लॉक करें। साथ ही, यदि मृतक किसी सरकारी योजना या सब्सिडी का लाभार्थी था, तो संबंधित विभाग को उसकी मृत्यु की सूचना देना जरूरी है ताकि योजनाओं में उसका नाम हटाया जा सके।

पैन कार्ड (PAN Card) को निष्क्रिय कैसे करें?

पैन कार्ड एक अहम वित्तीय दस्तावेज़ होता है और इसका दुरुपयोग टैक्स फ्रॉड, बैंकिंग या निवेश के जरिए संभव है। इसलिए मृत्यु के बाद इसे निष्क्रिय करना अत्यंत आवश्यक है।

सबसे पहले मृतक के सभी बैंक और डीमैट खातों को बंद या उत्तराधिकारी के नाम ट्रांसफर कराएं। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग को एक आवेदन पत्र दें जिसमें मृतक का PAN कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या राशन कार्ड संलग्न हों। पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि आप मृतक के वैध उत्तराधिकारी हैं और पैन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। याद रखें कि पैन सरेंडर करने से पहले सभी टैक्स रिटर्न और वित्तीय लेन-देन को पूरा कर लेना ही समझदारी है।

वोटर आईडी (Voter ID) को निष्क्रिय कैसे करें?

मृतक का नाम यदि मतदाता सूची में बना रहता है, तो फर्जी मतदान (Bogus Voting) जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए चुनाव आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय जाएं और Form 7 प्राप्त करें या NVSP पोर्टल से डाउनलोड करें। इस फॉर्म के साथ मृतक का वोटर आईडी नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र, और पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें। फॉर्म को भरे हुए स्थानीय चुनाव कार्यालय में जमा करें या ऑनलाइन सबमिट करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद, चुनाव आयोग मृतक का नाम मतदाता सूची से हटा देता है।

पासपोर्ट (Passport) को निष्क्रिय कैसे करें?

हालांकि भारत में मृत्यु के बाद पासपोर्ट को रद्द करने की कोई बाध्यकारी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह दस्तावेज़ अंतरराष्ट्रीय पहचान से जुड़ा होता है और इसका दुरुपयोग संभव है।

इसलिए मृतक के पासपोर्ट को सुरक्षित रखें और पासपोर्ट कार्यालय को सूचित करें कि धारक की मृत्यु हो चुकी है। इसके लिए एक आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट की मूल प्रति संलग्न करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पासपोर्ट को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उसका नवीनीकरण संभव नहीं होगा।

अन्य जरूरी दस्तावेज़ और कदम

केवल आधार, पैन, वोटर आईडी और पासपोर्ट ही नहीं, बल्कि अन्य दस्तावेज़ों को भी समय पर बंद करना जरूरी है। उदाहरणस्वरूप:

  • ड्राइविंग लाइसेंस को RTO में जाकर सरेंडर करें।
  • बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रॉपर्टी दस्तावेज़ आदि का स्थानांतरण या बंद करना आवश्यक है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की अनेक प्रतियाँ बनवाएं, क्योंकि अलग-अलग विभागों में इसकी आवश्यकता होगी।
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Pankaj Singh

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