एंबुलेंस को रास्ता न देने पर लग सकता है भारी जुर्माना और DL कैंसिल, देखे कहाँ हुआ 2.5 का चालान

केरल में एंबुलेंस को रास्ता न देने पर कार मालिक पर 6,250 रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। इस घटना ने यह साबित किया कि सड़क पर एंबुलेंस को प्राथमिकता देना हमारी जिम्मेदारी है और इसके उल्लंघन पर सजा हो सकती है।

By Pankaj Singh
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एंबुलेंस को रास्ता न देने पर लग सकता है भारी जुर्माना और DL कैंसिल, देखे कहाँ हुआ 2.5 का चालान
एंबुलेंस

केरल के त्रिसूर जिले में एक कार मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है, जब उसने एंबुलेंस को साइड देने से मना कर दिया। इस घटना ने ना केवल राज्य में बल्कि देशभर में एक संदेश दिया कि एंबुलेंस को रास्ता देना हमारी जिम्मेदारी है, और इसके उल्लंघन पर सजा हो सकती है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है।

घटना का विवरण और वीडियो

यह घटना 7 नवंबर को त्रिशूर के चलाकुडी इलाके में हुई। एक एंबुलेंस जो पोन्नानी से त्रिशूर मेडिकल कॉलेज जा रही थी, को एक सिल्वर मारुति सुजुकी सियाज़ ने रास्ता नहीं दिया। एंबुलेंस ड्राइवर द्वारा साझा किए गए डैशकैम फुटेज में देखा गया कि एंबुलेंस दो मिनट से अधिक समय तक उस कार के पीछे रही, और कार चालक ने हर प्रयास को विफल कर दिया, जिससे एंबुलेंस को रास्ता नहीं मिल पाया। इस दौरान एंबुलेंस ड्राइवर ने लगातार हॉर्न बजाया और सायरन भी बजाया, फिर भी कार चालक ने एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया।

कानूनी कार्रवाई और जुर्माना

इस घटना के बाद, पुलिस ने कार चालक की पहचान उसके वाहन की नंबर प्लेट से की। पुलिस ने कार मालिक पर तीन मुख्य आरोप लगाए:

  1. एंबुलेंस का रास्ता रोकना,
  2. मोटर वाहन अधिनियम द्वारा सशक्त प्राधिकारी के कार्यों में बाधा डालना,
  3. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं रखना।

इसके बाद पुलिस ने कार मालिक पर 6,250 रुपये का जुर्माना लगाया और उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई के तहत यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि सड़क पर ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मोटर वाहन अधिनियम और सजा

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत यदि कोई व्यक्ति एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता है, तो उसे छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों सजा मिल सकती है। इस मामले में कार मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की घटनाएं फिर से न हों।

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Pankaj Singh

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