
हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना-Affordable Rental Housing Scheme की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कम खर्चे में रहने की सुविधा देना है। अक्सर ये लोग शहरों में काम करते हैं लेकिन स्थायी आवास का खर्च वहन नहीं कर पाते। यह योजना उनके लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित रहने का विकल्प बनकर सामने आएगी।
पहला पायलट प्रोजेक्ट: सोनीपत में 1600 फ्लैट्स
योजना के पहले चरण में सोनीपत को पायलट लोकेशन के रूप में चुना गया है। यहां लगभग 1600 फ्लैट्स तैयार किए जा रहे हैं, जो रियायती दरों पर किराए पर दिए जाएंगे। यह प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट योजना की प्रभावशीलता को परखने का एक माध्यम है, जिसे सफल होने पर राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। यह न केवल मकान की कमी को दूर करेगा बल्कि शहरी श्रमिकों को स्थिरता भी प्रदान करेगा।
गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए मुख्यमंत्री आवास योजनाएं
हरियाणा सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 भी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत महाग्रामों में 50 वर्ग गज और अन्य गांवों में 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। ये प्लॉट ऐसे परिवारों को दिए जाते हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, ताकि वे अपनी जमीन पर स्थायी आवास बना सकें और किराए पर रहने से मुक्ति पा सकें।
16 शहरों में लागू होगी योजना
यह योजना चरणबद्ध तरीके से हरियाणा के 16 शहरों में लागू की जा रही है, जो हैं:
चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदों, अंबाला, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, पलवल, जुलाना, बहादुरगढ़ और जींद।
इन क्षेत्रों का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यहां प्रवासी मजदूरों की संख्या अधिक है और उन्हें सस्ते आवास की आवश्यकता है। इससे इन शहरों में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी आवासीय जरूरतों की पूर्ति होगी।
घुमंतू जातियों को प्राथमिक
इस योजना में घुमंतू और वंचित जातियों के परिवारों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। ये समुदाय लंबे समय से आवासीय स्थायित्व से वंचित रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हुए ऐसे परिवारों को स्थायी निवास की सुविधा प्रदान की जाए ताकि वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें और एक स्थिर जीवन जी सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी
जिन परिवारों को सरकार द्वारा प्लॉट दिया जाएगा, यदि वे अपने मकान का निर्माण करते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत ₹2.5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सीधा उनके बैंक खाते में जमा होगी, जिससे मकान निर्माण की लागत में भारी राहत मिलेगी। यह प्रावधान खासतौर पर निम्न आय वर्ग के लिए है, जिससे वे अपने सपनों का घर बिना ज्यादा आर्थिक बोझ के बना सकें।
पात्रता और आवेदन की अंतिम तिथि
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ₹1.40 लाख तक है।
- सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की है, इसलिए इच्छुक लोगों को जल्द से जल्द आवेदन करना जरूरी है। आवेदन के समय ₹30,000 की राशि जमा करनी होगी, जो योजना में रुचि और गंभीरता का संकेत देती है। यह राशि बाद में समायोजित की जा सकती है या प्रक्रिया के अनुसार लौटाई भी जा सकती है।
आवेदन प्रक्रिया
योजना की आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल रूप से पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और भ्रष्टाचार को रोकना है। इच्छुक आवेदक www.hfa.haryana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर सभी जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी वर्ग के व्यक्ति को आवेदन करने में परेशानी न हो।
योजना का सामाजिक और आर्थिक महत्व
यह योजना केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी गहरा है। इससे हजारों ऐसे परिवारों को स्थिरता मिलेगी, जो अब तक अनौपचारिक बस्तियों या किराए के मकानों में असुरक्षित जीवन जीते थे। यह पहल समाज में समानता, गरिमा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। साथ ही, इससे स्थानीय शहरीकरण को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी।