शादी पर मिलेंगे ₹2.5 लाख! जानिए किन कपल्स को मिलता है ये फायदा और क्या हैं जरूरी शर्तें

Dr. Ambedkar Inter-Caste Marriage Scheme केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती है। यह स्कीम जातिगत भेदभाव को मिटाने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसमें आवेदन की प्रक्रिया सरल है और पात्रता तय नियमों के अनुसार होती है। जानिए इस योजना के सभी फायदे, शर्तें और आवेदन प्रक्रिया विस्तार से।

By Pankaj Singh
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शादी पर मिलेंगे ₹2.5 लाख! जानिए किन कपल्स को मिलता है ये फायदा और क्या हैं जरूरी शर्तें
Dr. Ambedkar Intercaste Marriage Scheme

आज के समय में, चाहे समाज कितना भी शिक्षित क्यों न हो गया हो, लेकिन जब बात शादी की आती है तो अधिकतर लोग अब भी अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में Intercaste Marriage के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन यह प्रवृत्ति अब भी व्यापक नहीं हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने जातिगत भेदभाव को कम करने और समाज में समरसता बढ़ाने के लिए Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़ों को ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

Dr. Ambedkar Intercaste Marriage Scheme क्या है

Dr. Ambedkar Foundation के माध्यम से चलाई जा रही यह योजना वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसे वर्तमान सरकार ने भी जारी रखा है। इसका उद्देश्य दलित समुदाय और अन्य जातियों के बीच विवाह को बढ़ावा देना है। यदि कोई व्यक्ति जो SC (Scheduled Caste) श्रेणी से संबंधित नहीं है, वह किसी दलित युवक या युवती से विवाह करता है, तो उन्हें इस योजना के तहत सरकार से प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹2.5 लाख तक की मदद दी जाती है।

किन शर्तों को पूरा करना होता है

इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ खास शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:

  • इस योजना का लाभ केवल उन्हीं जोड़ों को मिलेगा जिनमें से एक व्यक्ति दलित समुदाय से संबंधित हो और दूसरा अन्य किसी जाति से आता हो।
  • विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • केवल पहली शादी करने वाले कपल को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।
  • शादी के एक वर्ष के भीतर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
  • यदि केंद्र या राज्य सरकार से पूर्व में किसी अन्य स्कीम के तहत सहायता प्राप्त की गई है, तो वह राशि ₹2.5 लाख की सहायता राशि से समायोजित कर ली जाएगी।

पैसे कैसे दिए जाते हैं

Dr. Ambedkar Foundation इस स्कीम के तहत मिलने वाली राशि को दो भागों में वितरित करता है:

  • ₹1.5 लाख की राशि कपल के जॉइंट बैंक अकाउंट में RTGS/NEFT के जरिए ट्रांसफर की जाती है।
  • शेष ₹1 लाख की राशि को तीन वर्षों के लिए फाउंडेशन में Fixed Deposit किया जाता है, जो ब्याज सहित तीन साल बाद दंपति को दी जाती है।

आवेदन कैसे करें

  • इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए इच्छुक कपल को आवेदन के साथ अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की सिफारिश संलग्न करनी होती है। आवेदन डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजा जाता है।
  • आप इसे जिला प्रशासन या राज्य सरकार के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जो उसे फाउंडेशन तक पहुंचाते हैं।
  • अधिक जानकारी और आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए आप http://ambedkarfoundation.nic.in/ पर जा सकते हैं। साइट के Schemes सेक्शन में इस स्कीम की विस्तृत जानकारी और डाउनलोड लिंक उपलब्ध है।

इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

  • हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत जारी Marriage Certificate
  • कपल में से दलित समुदाय से संबंधित व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र
  • दोनों की यह पहली शादी है, इसका प्रमाण
  • कानूनी रूप से विवाहित होने का शपथ पत्र
  • आय प्रमाण पत्र और जॉइंट बैंक अकाउंट की जानकारी
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Pankaj Singh

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