गाड़ी में फ्यूल स्टिकर जरूरी! ऐसे अप्लाई करें कलर कोडेड स्टिकर – स्टेप बाय स्टेप गाइड

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करने के लिए सभी वाहनों पर कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है. यह नियम High Security Registration Plate (HSRP) नीति के तहत लागू किया गया है. वाहन मालिकों को तय समय में स्टिकर लगवाना जरूरी है, वरना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

By Pankaj Singh
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गाड़ी में फ्यूल स्टिकर जरूरी! ऐसे अप्लाई करें कलर कोडेड स्टिकर – स्टेप बाय स्टेप गाइड
गाड़ी में फ्यूल स्टिकर जरूरी

दिल्ली में अब सड़क पर कार या बाइक चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पेपर्स के साथ एक और जरूरी दस्तावेज रखना अनिवार्य हो गया है – वह है कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर. दिल्ली सरकार ने यह नया नियम High Security Registration Plate (HSRP) नीति के तहत लागू किया है, जिसे 2012-13 में शुरू किया गया था. अब हर वाहन के विंडशील्ड पर यह स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि वाहनों के फ्यूल टाइप की तुरंत पहचान हो सके. अगर आपकी गाड़ी पर यह स्टिकर नहीं लगा होगा तो भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

फ्यूल स्टिकर के प्रकार और उनकी पहचान

फ्यूल स्टिकर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: लाइट ब्लू, ऑरेंज और ग्रे. लाइट ब्लू स्टिकर उन वाहनों के लिए है जो पेट्रोल या CNG पर चलते हैं. ऑरेंज स्टिकर डीज़ल चालित वाहनों के लिए अनिवार्य है. वहीं, ग्रे कलर स्टिकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड और अन्य वैकल्पिक फ्यूल इस्तेमाल करने वाले वाहनों के लिए होता है. यह रंगों की कोडिंग प्रणाली ट्रैफिक पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों के लिए बेहद उपयोगी होगी, क्योंकि इससे वे एक नजर में फ्यूल टाइप की पहचान कर सकेंगे.

कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर का मकसद

कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर लागू करने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती देना और वाहनों के फ्यूल टाइप की त्वरित पहचान सुनिश्चित करना है. इससे ट्रैफिक पुलिस को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की निगरानी में सुविधा होगी, और सार्वजनिक स्तर पर भी जागरूकता बढ़ेगी. साथ ही, यह उपाय वायु गुणवत्ता सुधार के लिए दिल्ली सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) और ग्रीन मोबिलिटी नीतियों को सपोर्ट करता है.

कैसे करें कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर के लिए ऑनलाइन आवेदन?

कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बेहद सरल है. इसके लिए आपको https://bookmyhsrp.com/ वेबसाइट पर विजिट करना होगा. वहां ‘HSRP and colour-coded stickers’ विकल्प पर क्लिक करें. यदि आपके वाहन पर पहले से High Security Registration Plate है, तो आप ‘only colour-coded sticker’ विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद स्क्रीन पर निर्देशों का पालन करते हुए फॉर्म भरें, अपने वाहन का DL और RC नंबर दर्ज करें, समय स्लॉट बुक करें और ऑनलाइन पेमेंट करें. प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक OTP प्राप्त होगा, जिसे दिखाकर तय समय पर स्टिकर इंस्टॉल करवा सकते हैं.

स्टिकर की कीमत कितनी होगी?

कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर की कीमत वाहन के प्रकार के अनुसार तय की गई है. टू-व्हीलर के लिए इसकी लागत लगभग 200 से 400 रुपये के बीच है, जबकि फोर व्हीलर के लिए 500 से 1000 रुपये तक खर्च आ सकता है. यह शुल्क ऑनलाइन भुगतान के दौरान जमा करना होता है.

नियम का उल्लंघन करने पर कितना लगेगा जुर्माना?

दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी वाहन पर अनिवार्य कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर नहीं पाया गया, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 192(1) के अंतर्गत उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसीलिए, सभी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहन पर यह स्टिकर लगवा लें.

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Pankaj Singh

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