Bihar Niji Nalkup Yojana 2025: निजी नलकूप पर मिलेगी 80% सब्सिडी – जानिए कैसे करें आवेदन और क्या है लाभ

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना बिहार के किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए भारी सब्सिडी मिलेगी। यह योजना किसानों के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का एक बेहतरीन अवसर है, खासकर उन किसानों के लिए जो सीमांत और लघु वर्ग से संबंधित हैं।

By Pankaj Singh
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Bihar Niji Nalkup Yojana 2025: निजी नलकूप पर मिलेगी 80% सब्सिडी – जानिए कैसे करें आवेदन और क्या है लाभ
Bihar Niji Nalkup Yojana 2025

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना (Chief Minister’s Private Tubewell Scheme) बिहार सरकार द्वारा किसानों के लिए एक बेहतरीन पहल है, जो उनकी सिंचाई समस्याओं को हल करने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत, बिहार के किसानों को नलकूप (बोरिंग) और मोटर पंप सेट स्थापित करने के लिए 50% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए आवश्यक उपकरणों की लागत को कम करने में मदद करेगी, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके।

Bihar Niji Nalkup Yojana 2025 के लाभ

नलकूप स्थापना पर अनुदान:
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत, किसानों को नलकूप (बोरिंग) स्थापित करने के लिए भी अनुदान प्रदान किया जाता है। सामान्य वर्ग के किसानों को प्रति मीटर ₹600, जबकि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को ₹840 तक की सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को ₹960 तक की सब्सिडी मिलती है।

मोटर पंप सेट पर अनुदान:
इसके अलावा, मोटर पंप सेट पर भी सब्सिडी दी जाती है। 2 एचपी मोटर पर ₹10,000, 3 एचपी मोटर पर ₹12,500, और 5 एचपी मोटर पर ₹15,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता मानदंड

  1. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. किसान के पास न्यूनतम 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  3. एक किसान को अधिकतम एक नलकूप और एक मोटर पंप सेट पर ही अनुदान मिलेगा।
  4. लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • नलकूप स्थल का फोटो
  • घोषणा पत्र (यदि पहले से नलकूप नहीं है)

Bihar Niji Nalkup Yojana 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले लघु जल संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • अगले पेज में “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें, मोबाइल नंबर और आधार संख्या की सत्यापन प्रक्रिया करें।
  • आवश्यक दस्तावेज़ (JPEG/PNG फॉर्मेट में) अपलोड करें।
  • घोषणा पत्र के बिंदुओं को पढ़कर सहमति दें।
  • आवेदन जमा करें और प्राप्त रसीद को सुरक्षित रखें।

संपर्क जानकारी

किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान बिहार राज्य जल संसाधन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
फोन: 0612-2215605, 0612-2215606
कार्यालय समय: प्रातः 9:30 बजे से संध्या 6 बजे तक

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Pankaj Singh

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