
वोटर आईडी कार्ड यानी Voter ID एक आधिकारिक पहचान पत्र है जिसे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है. इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से न केवल आपको चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिलता है, बल्कि यह भारतीय नागरिकता का प्रमाण भी बनता है. भारत में कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह मतदान करने के योग्य होता है और इसके लिए वोटर आईडी कार्ड का होना अनिवार्य है.
Voter ID कार्ड से जुड़ी सुविधाएं और उपयोगिता
Voter ID कार्ड का उपयोग केवल चुनावों में मतदान के लिए नहीं बल्कि कई अन्य सरकारी और निजी कार्यों में भी होता है. यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है. कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेज बनवाने और बैंकिंग सेवाओं के लिए भी वोटर आईडी कार्ड एक अहम दस्तावेज माना जाता है.
कौन बनवा सकता है वोटर आईडी कार्ड
वोटर आईडी कार्ड केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है. इसके लिए आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. साथ ही, आपके पास स्थायी निवास स्थान का प्रमाण होना चाहिए. जिनके पास आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल सर्टिफिकेट आदि जैसे पहचान और एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स हैं, वे आसानी से वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
वोटर आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेज
वोटर आईडी बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमें शामिल हैं:
- पहचान पत्र के लिए: आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या हाई स्कूल की मार्कशीट
- पते के प्रमाण के लिए: बिजली या पानी का बिल, बैंक पासबुक
- दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
ये दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है.
घर बैठे वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
आज के डिजिटल युग में वोटर आईडी बनवाने के लिए आपको किसी सरकारी दफ्तर की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से इसे ऑनलाइन बनवा सकते हैं. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं:
- वेबसाइट खोलने के बाद होमपेज पर “Apply online for registration of new voter” या “Correction in entries” जैसे विकल्प दिखेंगे.
- अगर आपको नया वोटर आईडी बनवाना है तो फॉर्म 6 भरें, और अगर सुधार करना है तो फॉर्म 8 का उपयोग करें.
- सभी व्यक्तिगत जानकारियाँ जैसे नाम, जन्म तिथि, राज्य, जिला, पता आदि सावधानीपूर्वक भरें.
- साथ में ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी वैकल्पिक जानकारियाँ भी भर सकते हैं.
- फिर मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें – फोटो, पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ.
- अंत में सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद आपको ईमेल या SMS के जरिए स्टेटस की जानकारी दी जाएगी. जब आपका वोटर कार्ड तैयार हो जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या भौतिक कॉपी मंगवा सकते हैं.
वोटर आईडी बनवाने का खर्च
वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेता. चाहे आप इसे ऑनलाइन बनवाएं या ऑफलाइन माध्यम से, यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है.
वोटर आईडी गुम हो जाए तो क्या करें
अगर आपका Voter ID कार्ड खो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर अपने वोटर आईडी को दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए लॉगिन करने के बाद “Download e-EPIC” विकल्प का चयन करें. इससे आपको डिजिटल वोटर कार्ड (e-EPIC) मिल जाएगा, जो वैध दस्तावेज माना जाता है.