
पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की डेडलाइन 30 जून 2023 निर्धारित की गई है, जिसे पहले 31 मार्च 2023 तक रखा गया था, लेकिन इसे बढ़ाकर तीन महीने कर दिया गया। आयकर विभाग (Income Tax Department) के अनुसार, पैन कार्ड धारकों को इस तिथि से पहले पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। पैन और आधार लिंक न होने की स्थिति में 1 जुलाई 2023 से पैन रद्द हो सकता है, और इसे भविष्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए फीस भी निर्धारित की गई है, जिसकी जानकारी इस लेख में दी गई है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना क्यों है जरूरी?
आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों से अनुरोध किया है कि वे पैन को आधार से लिंक कर लें, ताकि उनकी पहचान सही तरीके से सत्यापित की जा सके और किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। इनकम टैक्स एक्ट की धारा-139AA के तहत यदि पैन आधार से लिंक नहीं होता है, तो 1 जुलाई 2023 से पैन रद्द हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पैन कार्ड का इस्तेमाल भविष्य में किसी भी वित्तीय गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, पैन आधार लिंक करने के बाद ही कुछ सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
पैन आधार लिंक करने के लिए फीस और प्रक्रिया
पैन को आधार से लिंक करने की फीस पहले निशुल्क थी, लेकिन अब इसकी फीस 1,000 रुपये तय की गई है। यह फीस तब लागू होगी जब आप पैन को आधार से लिंक करने में विलंब करते हैं। आयकर विभाग के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक पैन आधार लिंक करना मुफ्त था, उसके बाद शुल्क 500 रुपये कर दिया गया था। अब, 30 जून 2023 तक लिंक करने पर 1,000 रुपये की फीस अदा करनी होगी।
पैन आधार लिंक की फीस कैसे जमा करें
पैन आधार लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट या NSDL पोर्टल पर जाना होगा। यहां आपको शुल्क का भुगतान करने के लिए ITNS 280 चालान का उपयोग करना होगा। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए 1,000 रुपये का शुल्क जमा किया जा सकता है। शुल्क भुगतान करने के बाद, पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।