UIDAI New Rules: नाम, पता या उम्र आधार में कितनी बार बदल सकते हैं? जानिए नए नियम वरना हो सकती है परेशानी

आधार कार्ड में नाम, पता, उम्र या जेंडर जैसी जानकारी अपडेट करने के लिए UIDAI द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। जानिए कब और कितनी बार आप अपनी जानकारी में बदलाव कर सकते हैं, ताकि आपका आधार कार्ड हमेशा सही और वैध रहे।

By Pankaj Singh
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UIDAI New Rules: नाम, पता या उम्र आधार में कितनी बार बदल सकते हैं? जानिए नए नियम वरना हो सकती है परेशानी
UIDAI Rules for Aadhaar

UIDAI New Rules: आधार कार्ड-UIDAI में अपनी जानकारी को अपडेट करना अब और भी आसान हो गया है। अगर आपने अपना पता बदल लिया है या आपकी उम्र और नाम में कोई बदलाव हुआ है, तो आप इन जानकारियों को आधार कार्ड में भी अपडेट कर सकते हैं। UIDAI द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का उपयोग करते हुए आप अपनी जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया कुछ विशेष नियमों के तहत आती है। आइए जानें, आधार कार्ड में बदलाव के लिए कौन-कौन से नियम और शर्तें हैं।

कितनी बार बदल सकते हैं नाम?

UIDAI के अनुसार, आधार कार्ड में नाम को बदलने की सुविधा सिर्फ दो बार ही दी जाती है। यह सुविधा उन व्यक्तियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है जो विवाह के बाद अपना सरनेम बदलना चाहते हैं या जिनका नाम किसी कारणवश गलत दर्ज हो गया हो। इसके तहत आपको अपने नए नाम को आधार कार्ड में सही करवाने का अवसर मिलता है, लेकिन यह केवल दो बार ही संभव है।

उम्र को कितनी बार बदला जा सकता है?

यदि आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि (Date of Birth) गलत दर्ज है या आपको लगता है कि इसे सही किया जाना चाहिए, तो आप इसे एक बार ही अपडेट कर सकते हैं। UIDAI ने इसे एक बार करने की अनुमति दी है, यानी जीवन में एक बार से अधिक जन्मतिथि बदलने का विकल्प नहीं मिलता। यह सुविधा आपके द्वारा दी गई सही जानकारी को आधार कार्ड में प्रतिबिंबित करने का एक मौका देती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।

पता बदलने के नियम

आधार कार्ड में पता बदलवाने के लिए कोई विशेष सीमा नहीं रखी गई है। यानी, आप अपना पता कितनी बार भी बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको वैध दस्तावेज जैसे बिजली बिल, पानी बिल, टेलीफोन बिल या रेंटल एग्रीमेंट की जरूरत होती है। आप इसे ऑनलाइन भी बदल सकते हैं, या फिर आधार नामांकन केंद्र पर जाकर भी इसे अपडेट करवा सकते हैं।

जेंडर की गलत जानकारी दर्ज हो तो?

यदि आपके आधार कार्ड में जेंडर की जानकारी गलत दर्ज हो, तो आपको इसे सही करने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। UIDAI की तरफ से यह सुविधा भी दी जाती है, ताकि आधार कार्ड में दर्ज जानकारी सही हो। लेकिन यह प्रक्रिया केवल एक बार की जा सकती है, यानी जेंडर में बदलाव के लिए एक सीमित अवसर है।

आधार से लिंक मोबाइल नंबर कितनी बार बदल सकते हैं?

आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को बदलने की प्रक्रिया पर UIDAI ने कोई सीमा नहीं रखी है। आप जब चाहें, अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवा सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका मोबाइल नंबर बदल गया है या जिन्हें नया नंबर लेना पड़ा है। UIDAI के अनुसार, आप जितनी बार चाहें, अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, बशर्ते वह अपडेट प्रक्रिया सही तरीके से की जाए।

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Pankaj Singh

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