एक नहीं, दो-दो PPF अकाउंट खोल लिए? जानिए कैसे हो सकता है बड़ा झटका या जबरदस्त फायदा!

अगर आपने गलती से या सोच-समझकर खोल लिए हैं दो Public Provident Fund (PPF) अकाउंट, तो सावधान हो जाइए! यह कदम आपको दे सकता है जबरदस्त मुनाफा या पड़ सकते हैं टैक्स-पेनल्टी के शिकंजे में। जानिए कानून क्या कहता है, और कैसे बचें नुकसान से!

By Pankaj Singh
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एक नहीं, दो-दो PPF अकाउंट खोल लिए? जानिए कैसे हो सकता है बड़ा झटका या जबरदस्त फायदा!

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, जिसे सरकार द्वारा समर्थित किया जाता है और यह टैक्स सेविंग के साथ-साथ सुरक्षित रिटर्न के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। लेकिन इस स्कीम का एक सख्त नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक PPF खाता ही रख सकता है। यदि आपने अनजाने में या अधिक रिटर्न की चाह में दो PPF खाते खोल लिए हैं, तो यह वित्तीय नुकसान के साथ-साथ कानूनी जटिलता भी ला सकता है।

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गलती से खुल गया दूसरा PPF खाता? क्या होता है इसके बाद

कई बार लोग जानकारी के अभाव में या अलग-अलग बैंकों में खाता खोलते समय दूसरा PPF खाता खोल लेते हैं। लेकिन जैसे ही यह तथ्य सामने आता है कि एक ही व्यक्ति के नाम दो सक्रिय PPF खाते हैं, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस उस खाते को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करता है। इस स्थिति में उस अतिरिक्त खाते में जमा की गई राशि बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जाती है। यानी आपकी मेहनत की कमाई पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी जमा की गई राशि ही लौटाई जाएगी।

क्या वित्त मंत्रालय से खातों को मर्ज कराया जा सकता है?

यदि आप यह साबित कर सकें कि दूसरा खाता गलती से या अनजाने में खुला है, तो एक संभावना होती है—आप वित्त मंत्रालय से अनुरोध कर सकते हैं कि दोनों PPF खातों को मर्ज कर दिया जाए। यह प्रक्रिया समय लेने वाली है और हर केस को अलग-अलग जांचा जाता है। हालांकि यह राहत की बात जरूर है, लेकिन यह विकल्प हर स्थिति में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए शुरुआत से ही नियमों का पालन करना ही समझदारी है।

अक्टूबर 2024 से लागू हो रहे हैं अहम बदलाव

अक्टूबर 2024 से PPF से जुड़ी गाइडलाइन्स में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब केवल एक प्राथमिक खाता ही मान्य होगा और उसी पर निवेश सीमा के भीतर ब्याज मिलेगा। यदि आपने दूसरा खाता खोल भी लिया है, तो उसकी राशि या तो बिना ब्याज के वापस मिलेगी या यदि मर्ज किया गया तो भी ₹1.5 लाख सालाना की सीमा के भीतर ही लाभ मिलेगा। इससे साफ है कि नियमों का उल्लंघन करके अतिरिक्त खाता खोलना फायदे की बजाय घाटे का सौदा बन सकता है।

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नाबालिग बच्चों के नाम PPF खाता खोलना मान्य है?

बहुत से लोग यह समझते हैं कि अगर उनके नाम पर एक PPF खाता है तो वे अपने बच्चों के नाम पर दूसरा खाता खोल सकते हैं और दोगुना टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि माता-पिता और बच्चे के खाते में संयुक्त रूप से ₹1.5 लाख सालाना से अधिक निवेश नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर अगर आपने अपने खाते में ₹1 लाख जमा किया है तो बच्चे के खाते में उसी वर्ष सिर्फ ₹50,000 ही डाला जा सकता है। इससे ज्यादा पर कोई टैक्स छूट या ब्याज नहीं मिलेगा।

(FAQs)

1. क्या एक व्यक्ति के नाम पर दो PPF खाते वैध हैं?
नहीं, नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक व्यक्ति केवल एक PPF खाता ही रख सकता है। अतिरिक्त खाता अवैध है और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता।

2. गलती से दूसरा PPF खाता खुल जाए तो क्या करें?
जैसे ही गलती का पता चले, तुरंत बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें और उसे बंद कराएं। आप वित्त मंत्रालय से खातों को मर्ज करने की अपील भी कर सकते हैं।

3. क्या बच्चे के नाम पर अलग PPF खाता खोलना सही है?
हाँ, लेकिन कुल निवेश सीमा (Parent + Minor) ₹1.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. दूसरे खाते का पैसा क्या वापिस मिलता है?
हाँ, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। केवल आपकी जमा राशि ही आपको वापस मिलेगी।

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