
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक दूरदर्शी और जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में रहने वाले उन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जो अभी तक कच्चे या झोपड़ी जैसे घरों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी और इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ₹1.20 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो विशेष परिस्थितियों में ₹1.30 लाख तक भी हो सकती है।
इसके अतिरिक्त, अगर लाभार्थी को अतिरिक्त राशि की जरूरत हो, तो उसे 70,000 रुपये तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर (3% तक सब्सिडी) दिया जाता है, जिसे अधिकतम 20 वर्षों में चुकाया जा सकता है। इस योजना ने अब तक लाखों ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का एहसास कराया है।
PMAY-G में पात्रता का निर्धारण और लाभार्थी चयन
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर खरे उतरते हैं। पात्रता की जांच सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC 2011) के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। योजना के अंतर्गत वही व्यक्ति पात्र माना जाता है:
- जिनके पास स्वयं का कोई पक्का मकान नहीं है,
- जिनके मकान एक या दो कमरों वाले कच्चे निर्माण के हैं,
- जो BPL (गरीबी रेखा के नीचे) जीवन यापन कर रहे हैं,
- और जिनका नाम SECC 2011 की सूची में शामिल है।
हर ग्राम पंचायत कार्यालय में SECC सूची उपलब्ध रहती है, जहां से व्यक्ति यह जांच सकते हैं कि उनका नाम योजना के लिए पात्रता सूची में है या नहीं।
PMAY-G में ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 की सूची में शामिल है।
- अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) में संपर्क करें।
- आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- मनरेगा जॉब कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- एक शपथ पत्र (कि आवेदक के पास कोई पक्का मकान नहीं है)
- पंचायत या BDO कार्यालय में भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज जमा करें।
- स्थानीय अधिकारी आपके दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेंगे। जरूरी हुआ तो साइट विजिट भी किया जाएगा।
- पात्र पाए जाने पर आवेदन को स्वीकृति दी जाती है और आर्थिक सहायता राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- चाहें तो आप https://pmayg.nic.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। यहां से आप:
- फॉर्म भर सकते हैं
- दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं
- आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं
- लाभार्थी सूची में नाम जांच सकते हैं
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए आवेदक को भारत सरकार के पोर्टल https://pmayg.nic.in पर जाकर पंजीकरण करना होता है। इस पोर्टल पर आवेदक अपने दस्तावेज अपलोड कर सकता है, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकता है और लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकता है।
इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ाया है बल्कि आवेदकों की पहुंच को भी सुगम बनाया है, जिससे वे दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हुए भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
PMAY-G योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- मनरेगा जॉब कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- एक शपथ पत्र जिसमें यह स्पष्ट हो कि आवेदक के पास कोई पक्का मकान नहीं है।
इन दस्तावेजों के साथ आवेदन करने से योजना में नाम जुड़ने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और पात्र व्यक्ति समय पर सहायता प्राप्त कर पाता है।