क्या बैंक आपके सिक्के जमा करेगा? जानिए RBI के लेटेस्ट नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार सभी मूल्यवर्ग के सिक्के वैध हैं और बैंकों को उन्हें स्वीकार करना अनिवार्य है। कोई भी बैंक शाखा सिक्कों को लेने से इनकार नहीं कर सकती। सिक्कों के जमा पर कोई सीमा नहीं है और ₹10 के सभी डिज़ाइन मान्य हैं। शिकायत की स्थिति में बैंकिंग लोकपाल योजना का सहारा लिया जा सकता है, साथ ही डाकघर भी एक विकल्प है।

By Pankaj Singh
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क्या बैंक आपके सिक्के जमा करेगा? जानिए RBI के लेटेस्ट नियम
सिक्के

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने नागरिकों की सुविधा और वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी बैंक शाखाएं सिक्के स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। चाहे ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 या ₹20 का सिक्का हो, सभी मूल्यवर्ग के सिक्के वैध मुद्रा (Legal Tender) हैं और इन्हें लेन-देन या बैंक खाते में जमा करने के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

बैंक की जिम्मेदारी और ग्राहक का अधिकार

RBI ने साफ तौर पर कहा है कि सभी बैंकों को अपने काउंटरों पर सिक्के स्वीकार करने होंगे, चाहे ग्राहक खाता धारक हो या नहीं। यह बैंक की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने ग्राहकों को नकद लेन-देन में असुविधा न होने दे। यदि कोई शाखा सिक्के लेने से मना करती है, तो यह RBI के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है और बैंक पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

सिक्कों की कोई सीमा नहीं

एक आम भ्रांति यह है कि बैंक सिर्फ सीमित मात्रा में ही सिक्के लेते हैं। परंतु RBI ने स्पष्ट किया है कि सिक्कों के जमा पर कोई सीमा नहीं है। ग्राहक किसी भी मात्रा में सिक्के बैंक में जमा कर सकते हैं। चाहे आपके पास ₹1 के 500 सिक्के हों या ₹10 के 50, सभी को बैंक में खाता क्रेडिट हेतु स्वीकार किया जाना चाहिए।

₹10 के सिक्के – भ्रम से बचें, सभी वैध हैं

भारत में समय-समय पर ₹10 के विभिन्न डिज़ाइन के सिक्के जारी हुए हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई है कि कुछ डिज़ाइन नकली या अवैध हैं। RBI ने बार-बार यह कहा है कि ₹10 के सभी डिज़ाइनों के सिक्के कानूनी रूप से मान्य हैं और उन्हें हर जगह स्वीकार किया जाना चाहिए। कोई भी दुकानदार, ग्राहक या बैंक इन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकता।

सिक्कों की पैकिंग को लेकर दिशा-निर्देश

बैंकों को सलाह दी गई है कि ₹1 और ₹2 के सिक्कों को या तो वजन के आधार पर या फिर 100 सिक्कों के पैकेट में स्वीकार करें, ताकि लेन-देन में समय की बचत हो और गिनती में गलती की संभावना न रहे। ग्राहकों से यह भी अपेक्षित है कि वे सिक्के साफ-सुथरे और गिने हुए अवस्था में लाएं ताकि प्रक्रिया सुगम हो।

अगर बैंक सिक्के लेने से मना करे तो क्या करें?

अगर कोई बैंक शाखा आपके सिक्कों को जमा करने से इनकार करती है, तो यह आपका अधिकार है कि आप इसकी शिकायत करें। आप संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या फिर RBI की बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme) के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

डाकघर

यदि बैंक में समस्या बनी रहे तो डाकघर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। भारतीय डाक विभाग की शाखाएं भी सिक्कों को स्वीकार करती हैं और आप वहां से खरीदारी भी कर सकते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर की भूमिका इस दिशा में महत्वपूर्ण रही है।

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Pankaj Singh

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