Driving Licence एक्सपायर हो गया है? इतने दिनों तक नहीं कटेगा चालान – जानिए रिन्यू का आसान तरीका

ड्राइविंग लाइसेंस भारत में वाहन चलाने का कानूनी दस्तावेज है, जिसकी समय-समय पर रिन्यूअल जरूरी है। DL की वैधता खत्म होने पर 30 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। रिन्यू प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके लिए पुराने DL, एड्रेस प्रूफ और फीस की रसीद जैसे डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है। देर से रिन्यू पर जुर्माना और चालान भी लग सकता है।

By Pankaj Singh
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Driving Licence एक्सपायर हो गया है? इतने दिनों तक नहीं कटेगा चालान – जानिए रिन्यू का आसान तरीका
Driving Licence

ड्राइविंग लाइसेंस एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो आपको भारत में वाहन चलाने का अधिकार देता है। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अनुसार, किसी भी प्रकार के वाहन को सड़क पर चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस (DL) अनिवार्य है। यह लाइसेंस केवल कुछ वर्षों के लिए मान्य होता है और तय समय के बाद इसे रिन्यू कराना ज़रूरी होता है। रिन्यू न करवाने पर न सिर्फ चालान कट सकता है बल्कि लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।

DL क्या होता है और कौन जारी करता है?

ड्राइविंग लाइसेंस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसे रिजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) या रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) द्वारा जारी किया जाता है। इसमें लाइसेंस होल्डर की फोटो, व्यक्तिगत जानकारी और एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) दर्ज होता है, जिससे इसकी प्रामाणिकता साबित होती है।

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं?

भारत में तीन प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं:

  1. लर्निंग लाइसेंस – यह एक अस्थायी DL होता है जो किसी व्यक्ति को वाहन चलाने की ट्रेनिंग लेने की अनुमति देता है।
  2. परमानेंट लाइसेंस – यह एक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस है जो सफल टेस्ट के बाद जारी होता है।
  3. कमर्शियल लाइसेंस – यह व्यवसायिक उद्देश्यों जैसे टैक्सी, ट्रक या बस चलाने वालों को दिया जाता है।

किस उम्र में बन सकता है ड्राइविंग लाइसेंस?

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है, लेकिन 16 साल के बाद भी लर्निंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है बशर्ते माता-पिता की लिखित अनुमति हो। वहीं, हेवी व्हीकल या कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम उम्र 18 से 21 वर्ष तक होनी चाहिए।

कैसे बनवाएं लर्निंग लाइसेंस?

लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको नजदीकी RTO ऑफिस जाना होगा। वहां एक निर्धारित फीस देकर आवेदन करना होता है। इसके बाद एक लिखित टेस्ट देना होता है जिसमें ट्रैफिक नियम, संकेत चिह्न और ड्राइविंग सुरक्षा से जुड़े प्रश्न होते हैं। परीक्षा में पास होने पर लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है जो 6 महीने के लिए वैध होता है।

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है?

एक सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस उसकी जारी होने की तारीख से 20 वर्षों तक या लाइसेंस होल्डर की 40 वर्ष की उम्र तक (जो भी पहले हो) वैध रहता है। 40 वर्ष के बाद इसे 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है और इसके बाद हर 5 साल में इसका नवीनीकरण आवश्यक होता है।

एक्सपायर DL पर चालान कितने दिनों तक नहीं कटता?

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो भी 30 दिनों तक उसका चालान नहीं कटेगा। इस ग्रेस पीरियड में आप बिना किसी जुर्माने के अपना DL रिन्यू करा सकते हैं। 30 दिन के बाद रिन्यू कराने पर आपको लेट फीस देनी होगी और 1 साल से अधिक समय तक रिन्यू न कराने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स

DL रिन्यू के लिए आपको निम्न डॉक्युमेंट्स की जरूरत होगी:

  • पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
  • एड्रेस प्रूफ (Address Proof)
  • आधार कार्ड की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • एप्लिकेशन फॉर्म
  • रिन्यूअल फीस की रसीद

DL रिन्यू की फीस कितनी है?

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की फीस हर राज्य में थोड़ी अलग हो सकती है। सामान्यतः यह ₹200 से ₹500 तक होती है। कुछ मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ सकती है, खासकर 40 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए।

DL रिन्यू का ऑनलाइन प्रोसेस

ड्राइविंग लाइसेंस को अब आप घर बैठे ऑनलाइन भी रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

  • parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
  • “Online Services” में जाकर “Driving License Services” पर क्लिक करें
  • अपने राज्य का चयन करें
  • “Apply for DL Renewal” का विकल्प चुनें
  • मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, DL नंबर भरें
  • जरूरी डॉक्युमेंट्स स्कैन करके अपलोड करें
  • ऑनलाइन फीस का भुगतान करें
  • आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी

DL की वैलिडिटी कैसे चेक करें?

आप परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी चेक कर सकते हैं:

  • वेबसाइट के होमपेज पर जाएं
  • “ऑनलाइन सेवाएं” पर क्लिक करें
  • “ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं” चुनें
  • ड्रॉप डाउन से “Check License Validity” का विकल्प चुनें
  • अपना DL नंबर और जन्मतिथि भरें
  • लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी
Author
Pankaj Singh

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