Indian Railways rules: ट्रेन में इतना सामान फ्री, इससे ज्यादा हुआ तो भरना पड़ेगा जुर्माना

भारतीय रेलवे ने लगेज को लेकर नए सख्त नियम बनाए हैं, जिनके तहत हर कोच कैटेगरी के लिए सामान की तय सीमा तय की गई है। फ्री लगेज लिमिट से अधिक सामान ले जाने पर अब जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस लेख में जानिए कौन से कोच में कितना सामान ले जा सकते हैं और किन चीज़ों पर प्रतिबंध है। यात्रा से पहले जान लें ये अहम जानकारी।

By Pankaj Singh
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Indian Railways rules: ट्रेन में इतना सामान फ्री, इससे ज्यादा हुआ तो भरना पड़ेगा जुर्माना
Indian Railways rules

भारतीय रेलवे-Indian Railways ने हाल ही में लगेज को लेकर अपने नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। ट्रेन यात्रा देश की बहुसंख्यक जनता के लिए एक आवश्यक सुविधा है, लेकिन कई बार लोग अनजाने में अपने साथ तय सीमा से अधिक सामान ले जाते हैं, जिससे न केवल असुविधा होती है, बल्कि अतिरिक्त शुल्क और कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सामान की स्पष्ट लिमिट तय की है जो कोच की श्रेणी पर निर्भर करती है।

AC फर्स्ट क्लास में फ्री लगेज की लिमिट

अगर आप AC फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं तो आप अधिकतम 70 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से लंबी दूरी के यात्रियों और प्रीमियम सेवा का लाभ उठाने वालों के लिए है। अगर इस तय सीमा से अधिक सामान साथ ले जाया जाता है, तो रेलवे द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इस श्रेणी में सफर करने वालों को लगेज बुकिंग काउंटर से अपने अतिरिक्त वजन की जानकारी पहले ही ले लेनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

AC 2-Tier में कितना सामान फ्री है?

AC 2-Tier कोच में यात्रा करने वालों के लिए 50 किलोग्राम तक का सामान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जाने की अनुमति है। यह लिमिट लंबे सफर को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। अगर यात्री इस लिमिट से ज्यादा सामान लेकर चलते हैं और पहले से बुकिंग नहीं कराई होती, तो उन्हें चार्ज देना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में चेकिंग के दौरान सामान उतरवाया भी जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है।

AC 3-Tier, स्लीपर और चेयर कार कोच के लिए सीमा

AC 3-Tier, स्लीपर और चेयर कार जैसी श्रेणियों में फ्री लगेज की लिमिट 40 किलोग्राम तक निर्धारित की गई है। यह सीमा आमतौर पर पर्याप्त मानी जाती है, लेकिन यदि यात्री को अधिक सामान ले जाना हो, तो उसे पहले से लगेज की बुकिंग करानी आवश्यक है। बिना बुकिंग के अधिक सामान लाने पर रेलवे नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

जनरल या सेकंड सिटिंग क्लास के लिए नियम

जनरल या सेकंड सिटिंग कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फ्री लगेज लिमिट 35 किलोग्राम निर्धारित है। यह सीमा छोटे और मध्यम दूरी के यात्रियों के लिए काफी उपयुक्त है। क्योंकि इन कोचों में आमतौर पर भीड़ अधिक होती है, इसलिए सामान की लिमिट को सख्ती से लागू किया जाता है। यदि तय सीमा से अधिक सामान लाया जाता है और उसकी बुकिंग नहीं होती, तो यात्रियों को चालान भरना पड़ सकता है और सामान को ट्रेन से उतारा भी जा सकता है।

किन चीज़ों को ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित है?

भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसी वजह से कुछ विशेष वस्तुओं को ट्रेन में ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इनमें शामिल हैं:

  • विस्फोटक पदार्थ जैसे पटाखे या देसी बम
  • ज्वलनशील आइटम्स जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर
  • हानिकारक रासायनिक या जहरीले पदार्थ

अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जिसमें भारी जुर्माना, एफआईआर और गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है।

बिना बुकिंग ज्यादा सामान पर क्या होता है?

अगर कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर ट्रेन में सफर करता है और उसने सामान की बुकिंग नहीं कराई होती, तो टीटीई या रेलवे सुरक्षा बल उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। साथ ही, ऐसे मामलों में सामान को ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। कभी-कभी यात्रियों को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सलाह यही दी जाती है कि अगर आपके पास अधिक सामान है, तो आप स्टेशन पर लगेज बुकिंग काउंटर से पहले ही अनुमति ले लें और अतिरिक्त चार्ज देकर अपनी यात्रा को सुगम बनाएं।

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Pankaj Singh

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