
होम लोन लेना कई लोगों के लिए एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही होम लोन सबवेंशन स्कीम (Home Loan Subvention Scheme) इस बोझ को हल्का कर सकती है। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आती है, जहां क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के जरिए पात्र लोगों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों और मध्यम वर्गीय लोगों को किफायती दरों पर घर खरीदने में मदद करना है। यदि आप भी अपने होम लोन पर बचत करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।
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होम लोन सबवेंशन स्कीम के फायदे
सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत, योग्य आवेदकों को होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए 6 लाख रुपये तक के होम लोन पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, मध्यम आय वर्ग (MIG-I) के लिए 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4% और MIG-II के लिए 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3% की सब्सिडी उपलब्ध है। यह सब्सिडी अग्रिम रूप से लाभार्थी के होम लोन खाते में जमा की जाती है, जिससे उसकी EMI कम हो जाती है।
इसके अलावा, लोन की अवधि भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह योजना अधिकतम 20 वर्षों की अवधि तक के लोन पर लागू होती है, जिससे लोनधारक को वित्तीय राहत मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्सिडी मिलने के बाद कुल लोन राशि कम हो जाती है, जिससे लोन चुकाने का बोझ भी हल्का हो जाता है।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको PMAY योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इस योजना के लिए कुछ प्रमुख शर्तें निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए, EWS श्रेणी के लिए वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक और LIG के लिए 3 से 6 लाख रुपये तक होनी चाहिए। MIG-I की श्रेणी में 6 से 12 लाख रुपये की आय और MIG-II के लिए 12 से 18 लाख रुपये की आय सीमा तय की गई है।
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इसके अलावा, आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। साथ ही, यह योजना केवल पहली बार घर खरीदने वालों के लिए उपलब्ध है। यदि आप पहले से किसी सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुके हैं, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
होम लोन सबवेंशन का लाभ कैसे उठाएं?
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले किसी भी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) से संपर्क करना होगा जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) से जुड़ी हुई है। इसके बाद, आपको अपना आवेदन जमा करना होगा, जिसमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज शामिल होंगे।
एक बार जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो बैंक सरकार से आपकी ब्याज सब्सिडी के लिए अनुरोध करता है। सब्सिडी राशि सीधे आपके होम लोन खाते में जमा की जाती है, जिससे आपकी ब्याज देनदारी कम हो जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, लेकिन इससे आपकी EMI काफी हद तक कम हो सकती है।
अगर आप बैंक से लोन लेने के बाद भी सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो आप सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट (mohua.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां से आपको विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में दिशा-निर्देश मिल जाएंगे।
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