Sukanya Samriddhi Yojana: 250 रूपए से खुलवाए खाता, मैच्योरिटी पर मिलेंगे ₹27,71,031 रूपए

सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों की शिक्षा और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। मात्र ₹250 से शुरू होने वाली इस योजना में 8.2% का आकर्षक ब्याज मिलता है।

By Pankaj Singh
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Sukanya Samriddhi Yojana: 250 रूपए से खुलवाए खाता, मैच्योरिटी पर मिलेंगे ₹27,71,031 रूपए

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। यह योजना बेटी की शिक्षा और शादी जैसे प्रमुख खर्चों के लिए एक मजबूत वित्तीय सहारा प्रदान करती है। किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

सुकन्या समृद्धि योजना में माता-पिता अपनी बेटी के लिए मात्र ₹250 से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें अधिकतम ₹1.5 लाख सालाना जमा किए जा सकते हैं। यह योजना 8.2% की ब्याज दर प्रदान करती है, जो इसे बाजार की अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक आकर्षक बनाती है। इस योजना की परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है, जबकि निवेश केवल 15 वर्षों के लिए किया जाता है।

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मैच्योरिटी पर आपको एक बड़ी धनराशि प्राप्त होती है, जो बेटी के उच्च शिक्षा या शादी जैसे खर्चों के लिए पर्याप्त होती है।

दो बेटियों के लिए खाता खोलने की अनुमति

इस योजना में एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए खाता खुलवा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। बेटी के 18 साल के बाद, शिक्षा या अन्य आवश्यकताओं के लिए खाते की जमा राशि का 50% निकाला जा सकता है।

27 लाख से अधिक का रिटर्न

यदि आप इस योजना के तहत हर महीने ₹5000 का निवेश करते हैं, तो 15 वर्षों तक की गई इस नियमित बचत पर आपको कुल ₹9 लाख की राशि जमा करनी होगी। 8.2% वार्षिक ब्याज दर के साथ, आपको अंत में ₹18,71,031 ब्याज के रूप में मिलेंगे। इस प्रकार, बेटी के 21 साल के होने पर आपको कुल ₹27,71,031 का फंड प्राप्त होगा।

(FAQs)

1. सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम और अधिकतम निवेश कितना है?
न्यूनतम निवेश ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख सालाना है।

2. खाता किस आयु में खोला जा सकता है?
बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए।

3. क्या इस योजना में टैक्स छूट मिलती है?
हां, इसमें निवेश की गई राशि पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है।

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Pankaj Singh

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