सीनियर सिटीजन के लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बेहद आकर्षक और सुरक्षित निवेश विकल्प है। यह योजना निवेशकों को रिटर्न की गारंटी, टैक्स लाभ, और निवेश की सुरक्षा प्रदान करती है। मौजूदा समय में, SCSS निवेश पर 8.20% का शानदार वार्षिक ब्याज प्रदान कर रही है, जो इसे अन्य विकल्पों के मुकाबले अधिक लाभकारी बनाती है।
अकाउंट ओपनिंग के नियम
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष है। हालांकि, रिटायर्ड डिफेंस कर्मचारी, जिनकी आयु 50 से 60 वर्ष के बीच है, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना के तहत खाता सिंगल या ज्वाइंट दोनों प्रकार से खोला जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट में नियंत्रण पहले खाता धारक के पास होता है।
अगर एक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज ₹50,000 से अधिक है, तो यह टैक्स योग्य होता है और निर्धारित दर पर टीडीएस काटा जाता है। हालांकि, फॉर्म 15जी या 15एच जमा करने पर और अगर अर्जित ब्याज निर्धारित सीमा के भीतर है, तो TDS नहीं काटा जाएगा।
निवेश और ब्याज दरें
SCSS में निवेश शुरू करने के लिए न्यूनतम राशि ₹1000 है, और यह ₹1000 के गुणकों में अधिकतम ₹30 लाख तक हो सकता है। अगर तय सीमा से अधिक राशि जमा की जाती है, तो वह तुरंत वापस कर दी जाती है।
मौजूदा समय में, यह योजना 8.20% वार्षिक ब्याज प्रदान कर रही है, जिसे तिमाही आधार पर दिया जाता है। हालांकि, अगर अर्जित ब्याज का क्लेम नहीं किया जाता है, तो उस पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता। यह सुनिश्चित करता है कि निवेशकों को तिमाही आधार पर ब्याज की राशि का उपयोग करने की सुविधा मिले।
मेच्योरिटी और समय पूर्व खाता बंद करना
SCSS खाता 5 साल के बाद मेच्योर हो जाता है। मेच्योरिटी पर खाता बंद किया जा सकता है या 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
अगर खाता धारक की मृत्यु मेच्योरिटी से पहले हो जाती है, तो उस समय की राशि पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर लागू होती है। वहीं, समय से पहले खाता बंद करने पर कुछ शर्तें लागू होती हैं, जैसे शुरुआती अवधि में आंशिक जुर्माना।
FAQs
1. क्या SCSS में खाता ऑनलाइन खोला जा सकता है?
फिलहाल SCSS खाता पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों में जाकर ही खोला जा सकता है।
2. समय से पहले खाता बंद करने पर क्या जुर्माना लगता है?
अकाउंट खोलने के 2 साल बाद बंद करने पर जमा राशि का 1% और 2 साल से पहले बंद करने पर 1.5% जुर्माना काटा जाता है।
3. क्या ज्वाइंट अकाउंट में लाभार्थी बदल सकते हैं?
नहीं, एक बार ज्वाइंट अकाउंट खोलने के बाद लाभार्थी को बदला नहीं जा सकता।